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Rajpal Yadav Case: सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को राहत, ₹2 करोड़ जमा करने की शर्त; सजा बढ़ाने की चेतावनी

By Malay Ojha | Published: 07 October 2026 at 02:52 PM

फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें कुल ₹2 करोड़ जमा करने का रास्ता दिया है। राजपाल यादव ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसे रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया गया। बाकी ₹85 लाख उनकी पैतृक संपत्ति के संभावित खरीदार की ओर से जमा किए जाने हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ₹1.15 करोड़ आज जमा किए जाएं, जबकि बाकी ₹85 लाख सोमवार को जमा किए जा सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि तय रकम जमा होने के बाद ही राजपाल यादव को कुछ शर्तों के साथ राहत दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होगी।

पैतृक संपत्ति बेचकर रकम जुटाने की तैयारी
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति की कीमत ₹30 करोड़ से ज्यादा है और उसे बेचकर बकाया रकम चुकाई जाएगी। संपत्ति के खरीदार अनंत प्रकाश यादव भी कोर्ट में मौजूद थे। वकील के मुताबिक पितृपक्ष के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन खरीदार फिलहाल ₹85 लाख एडवांस के तौर पर देने को तैयार है।

कोर्ट ने पूछा- बकाया ₹2 करोड़ से ज्यादा है
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने सवाल किया कि जब कुल बकाया रकम ₹2 करोड़ से ज्यादा है तो केवल इतनी रकम जमा करने से क्या होगा। इस पर राजपाल यादव के वकील ने कहा कि संपत्ति की कीमत काफी अधिक है और जरूरत पड़ने पर बैंक गारंटी की व्यवस्था भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता की ओर से भी तत्काल ₹2 करोड़ जमा होने पर आगे भुगतान के लिए समय देने पर सहमति जताई गई।

कोर्ट ने सजा बढ़ाने की दी चेतावनी
राहत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले रवैये पर नाराजगी भी जताई। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है और सजा बढ़ाने के लिए नोटिस तक जारी किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि राहत राजपाल यादव की दलीलों या कथित नेक नीयत से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को उसका पैसा दिलाने के लिए दी जा रही है।

‘अता पता लापता’ के नाम पर CJI ने किया तंज
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने बकाया रकम को लेकर अपनी बात रखी। इसी बीच फिल्म ‘अता पता लापता’ का जिक्र हुआ तो CJI सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में कहा कि अब तो पैसा ही ‘अता पता लापता’ हो गया है। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म और उससे हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इस विवाद ने उनके करियर और कमाई पर लंबे समय तक असर डाला।

राजपाल बोले- 16 साल से झेल रहा हूं
राजपाल यादव ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में बहुत नुकसान उठाया है। उन्होंने दावा किया कि फिल्म की वजह से करीब ₹17 करोड़ का नुकसान हुआ और फिल्म तय योजना के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इस मामले के कारण उनकी ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। CJI ने इस पर उन्हें भविष्य में अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी।

₹5 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ था विवाद
यह मामला उस वित्तीय विवाद से जुड़ा है, जिसमें ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी को करीब ₹5 करोड़ की रकम मिली थी। फिल्म से जुड़ी भुगतान शर्तें पूरी न होने के बाद चेक बाउंस के मामले सामने आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भुगतान की व्यवस्था के आधार पर राजपाल यादव को राहत का रास्ता दिया है। ₹1.15 करोड़ जमा होने और बाकी ₹85 लाख जमा किए जाने के बाद कोर्ट आगे की शर्तें तय करेगा। इसके साथ ही बकाया रकम की पूरी अदायगी और सजा से जुड़ा विवाद आगे की सुनवाई में अहम रहेगा।

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Rajpal Yadav Case: सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को राहत, ₹2 करोड़ जमा करने की शर्त; सजा बढ़ाने की चेतावनी

By Malay Ojha | Published: 07 October 2026 at 02:52 PM

फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें कुल ₹2 करोड़ जमा करने का रास्ता दिया है। राजपाल यादव ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसे रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया गया। बाकी ₹85 लाख उनकी पैतृक संपत्ति के संभावित खरीदार की ओर से जमा किए जाने हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ₹1.15 करोड़ आज जमा किए जाएं, जबकि बाकी ₹85 लाख सोमवार को जमा किए जा सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि तय रकम जमा होने के बाद ही राजपाल यादव को कुछ शर्तों के साथ राहत दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होगी।

पैतृक संपत्ति बेचकर रकम जुटाने की तैयारी
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति की कीमत ₹30 करोड़ से ज्यादा है और उसे बेचकर बकाया रकम चुकाई जाएगी। संपत्ति के खरीदार अनंत प्रकाश यादव भी कोर्ट में मौजूद थे। वकील के मुताबिक पितृपक्ष के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन खरीदार फिलहाल ₹85 लाख एडवांस के तौर पर देने को तैयार है।

कोर्ट ने पूछा- बकाया ₹2 करोड़ से ज्यादा है
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने सवाल किया कि जब कुल बकाया रकम ₹2 करोड़ से ज्यादा है तो केवल इतनी रकम जमा करने से क्या होगा। इस पर राजपाल यादव के वकील ने कहा कि संपत्ति की कीमत काफी अधिक है और जरूरत पड़ने पर बैंक गारंटी की व्यवस्था भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता की ओर से भी तत्काल ₹2 करोड़ जमा होने पर आगे भुगतान के लिए समय देने पर सहमति जताई गई।

कोर्ट ने सजा बढ़ाने की दी चेतावनी
राहत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले रवैये पर नाराजगी भी जताई। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है और सजा बढ़ाने के लिए नोटिस तक जारी किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि राहत राजपाल यादव की दलीलों या कथित नेक नीयत से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को उसका पैसा दिलाने के लिए दी जा रही है।

‘अता पता लापता’ के नाम पर CJI ने किया तंज
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने बकाया रकम को लेकर अपनी बात रखी। इसी बीच फिल्म ‘अता पता लापता’ का जिक्र हुआ तो CJI सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में कहा कि अब तो पैसा ही ‘अता पता लापता’ हो गया है। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म और उससे हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इस विवाद ने उनके करियर और कमाई पर लंबे समय तक असर डाला।

राजपाल बोले- 16 साल से झेल रहा हूं
राजपाल यादव ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में बहुत नुकसान उठाया है। उन्होंने दावा किया कि फिल्म की वजह से करीब ₹17 करोड़ का नुकसान हुआ और फिल्म तय योजना के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इस मामले के कारण उनकी ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। CJI ने इस पर उन्हें भविष्य में अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी।

₹5 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ था विवाद
यह मामला उस वित्तीय विवाद से जुड़ा है, जिसमें ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी को करीब ₹5 करोड़ की रकम मिली थी। फिल्म से जुड़ी भुगतान शर्तें पूरी न होने के बाद चेक बाउंस के मामले सामने आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भुगतान की व्यवस्था के आधार पर राजपाल यादव को राहत का रास्ता दिया है। ₹1.15 करोड़ जमा होने और बाकी ₹85 लाख जमा किए जाने के बाद कोर्ट आगे की शर्तें तय करेगा। इसके साथ ही बकाया रकम की पूरी अदायगी और सजा से जुड़ा विवाद आगे की सुनवाई में अहम रहेगा।

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