By Malay Ojha | Published: 20 June 2026 at 01:25 PM
अगर आप ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हैं या रेलवे के नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। रेलवे ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए कई अपराधों के लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू किए जाएंगे।
रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम में संशोधन करते हुए बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब कोई भी यात्री बिना टिकट, बिना वैध पास या तय दूरी से आगे यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। पहले यह राशि 250 रुपये थी।
पहले पेनल्टी, फिर अदालत की कार्रवाई
नए प्रावधानों के तहत अब हर मामले में सीधे मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले नियम तोड़ने वाले यात्री पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह तय समय में पेनल्टी नहीं भरता है, तभी मामला अदालत तक पहुंचेगा। रेलवे का मानना है कि इससे छोटे मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
जेल की सजा के नियम में कोई बदलाव नहीं
रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने पर पहले की तरह छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम जुर्माने की राशि अब बढ़ा दी गई है।
तय दूरी से आगे जाने पर भी देना होगा ज्यादा जुर्माना
धारा 138 के तहत यदि कोई यात्री अपने टिकट में तय स्टेशन से आगे यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे भी अब कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा यात्रा की वास्तविक दूरी का किराया भी वसूला जाएगा।
खतरनाक सामान ले जाने पर भारी पेनल्टी
रेलवे ने खतरनाक वस्तुएं लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में जेल की सजा भी दी जा सकती है।
दूसरे के नाम के टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा
अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट लेकर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उसे यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा।
स्टेशन पर फेरी लगाने और भीख मांगने पर कार्रवाई
बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या रेलवे परिसर में भीख मांगने पर अब 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
नशे में यात्रियों को परेशान करने वालों पर सख्ती
अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या स्टेशन परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करता है तो उसका टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक हजार रुपये तक का जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है।
बिना अनुमति प्रवेश करने पर लगेगी पेनल्टी
यात्री क्षेत्र में बिना अनुमति घुसने या वहां से जाने से इनकार करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। वहीं रेलवे की अन्य संपत्तियों में घुसपैठ करने पर पांच हजार रुपये तक की पेनल्टी और जेल का प्रावधान रखा गया है।
महिला डिब्बे में घुसने पर भारी जुर्माना
पुरुष यात्री यदि महिला आरक्षित डिब्बे, सीट या कक्ष में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है तो उस पर 2,500 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। जुर्माना नहीं भरने पर मामला अदालत में जाएगा और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्टेशन पर गलत पार्किंग भी पड़ेगी महंगी
स्टेशन परिसर में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने, वन-वे नियम तोड़ने या यातायात बाधित करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को नए प्रावधानों की जानकारी भेज दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई 2026 या उसके बाद दर्ज होने वाले मामलों में संशोधित जुर्माने की राशि ही लागू की जाए। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद बिना टिकट यात्रा रोकना, रेलवे की आय सुरक्षित रखना और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है।
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