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1 अक्टूबर से बदल गए पैसे से जुड़े ये बड़े नियम, ATM से UPI और टैक्स तक जानें क्या बदला

By Malay Ojha | Published: 01 October 2026 at 11:29 AM

अक्टूबर की शुरुआत के साथ आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग और पैसों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। SBI ATM से कैश निकालने की मुफ्त सीमा, LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, NPS चार्ज और बड़े FD की ब्याज दरों से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हैं। वहीं UPI पर नया MDR नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। सीमा खत्म होने के बाद तय चार्ज देना होगा। BSBD अकाउंट में महीने के पहले 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे।

LPG सब्सिडी के लिए आधार जरूरी
सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।

UPI पर 15 अक्टूबर से नया MDR
UPI को लेकर बदलाव 1 अक्टूबर से नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा P2M यानी दुकानदार को किए जाने वाले पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। यह चार्ज ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा। P2P पेमेंट और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

NPS में बदला चार्ज स्ट्रक्चर
NPS में PoP के जरिए अकाउंट खोलने पर नया ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू हुआ है। डिजिटल और नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग के लिए अलग चार्ज स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके अलावा नॉन-डॉर्मेंट अकाउंट पर AUM आधारित सालाना चार्ज भी लागू होगा।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब इस काम के लिए अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी और PAN आधारित प्रक्रिया के तहत Form 141 का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

टैक्सपेयर्स को मिली डेडलाइन में राहत
AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। CBDT ने 28 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी।

बड़े FD की ब्याज दरों में पारदर्शिता
1 अक्टूबर से बड़े यानी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को लेकर भी नए नियम लागू हुए हैं। बैंकों को ऐसी दरें अपनी वेबसाइट पर तय समय के भीतर अपडेट करनी होंगी, ताकि ग्राहकों को ब्याज दरों की जानकारी आसानी से मिल सके।

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1 अक्टूबर से बदल गए पैसे से जुड़े ये बड़े नियम, ATM से UPI और टैक्स तक जानें क्या बदला

By Malay Ojha | Published: 01 October 2026 at 11:29 AM

अक्टूबर की शुरुआत के साथ आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग और पैसों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। SBI ATM से कैश निकालने की मुफ्त सीमा, LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, NPS चार्ज और बड़े FD की ब्याज दरों से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हैं। वहीं UPI पर नया MDR नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। सीमा खत्म होने के बाद तय चार्ज देना होगा। BSBD अकाउंट में महीने के पहले 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे।

LPG सब्सिडी के लिए आधार जरूरी
सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।

UPI पर 15 अक्टूबर से नया MDR
UPI को लेकर बदलाव 1 अक्टूबर से नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा P2M यानी दुकानदार को किए जाने वाले पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। यह चार्ज ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा। P2P पेमेंट और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

NPS में बदला चार्ज स्ट्रक्चर
NPS में PoP के जरिए अकाउंट खोलने पर नया ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू हुआ है। डिजिटल और नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग के लिए अलग चार्ज स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके अलावा नॉन-डॉर्मेंट अकाउंट पर AUM आधारित सालाना चार्ज भी लागू होगा।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब इस काम के लिए अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी और PAN आधारित प्रक्रिया के तहत Form 141 का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

टैक्सपेयर्स को मिली डेडलाइन में राहत
AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। CBDT ने 28 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी।

बड़े FD की ब्याज दरों में पारदर्शिता
1 अक्टूबर से बड़े यानी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को लेकर भी नए नियम लागू हुए हैं। बैंकों को ऐसी दरें अपनी वेबसाइट पर तय समय के भीतर अपडेट करनी होंगी, ताकि ग्राहकों को ब्याज दरों की जानकारी आसानी से मिल सके।

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