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सुभाष चंद्रा को NCLT से बड़ा झटका, 6.25 करोड़ में दिवालिया मामला निपटाने वाले आदेश पर लगी रोक

By Malay Ojha | Published: 01 September 2026 at 12:34 PM

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन मामले में अपने 25 अगस्त के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने साथ ही चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियां किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर करने अथवा बेचने से रोक दिया है। अब मामले की सुनवाई पांच सदस्यों वाली विशेष बेंच करेगी।

मामले की सुनवाई कर रही विशेष बेंच के सामने यह बात आई कि पहले सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों के आदेशों में एकराय नहीं थी। अलग-अलग राय सामने आने के कारण ऐसा कोई स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी वजह से मामले को पांच सदस्यीय विशेष बेंच के पास भेजा गया है।

संपत्तियों के लेन-देन पर भी रोक
NCLT ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक गारंटर अपनी संपत्तियों को किसी दूसरे के नाम सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से ट्रांसफर या बेच नहीं सकेंगे। अब विशेष बेंच पुराने आदेशों और दोनों पक्षों की दलीलों पर नए सिरे से विचार करेगी।

22 हजार करोड़ से ज्यादा के दावे का मामला
यह पूरा विवाद सुभाष चंद्रा के खिलाफ शुरू हुई दिवालियापन की कार्रवाई से जुड़ा है। उनके खिलाफ 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के दावे किए गए थे। हालांकि 25 अगस्त के आदेश में करीब 6.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिवालियापन की कार्यवाही को निपटाने का रास्ता खुल गया था। इसी फैसले को लेकर कई सवाल भी उठे थे।

6.25 करोड़ के निपटारे पर उठे थे सवाल
पहले के आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब मंजूर किए गए दावों की रकम हजारों करोड़ रुपये है, तो इतनी बड़ी देनदारी का निपटारा केवल करीब 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान से किस आधार पर किया जा सकता है। अब उस आदेश पर रोक लगने के बाद यही मुद्दा पांच सदस्यीय बेंच के सामने भी महत्वपूर्ण रहेगा।

पांच सदस्यीय बेंच करेगी नए सिरे से सुनवाई
विशेष बेंच पहले सुनवाई करने वाले सदस्यों की अलग-अलग राय पर भी विचार करेगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि दिवालियापन की इस कार्यवाही को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। फिलहाल संपत्तियों के ट्रांसफर और बिक्री पर लगी रोक के चलते मामले में आगे होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है।

Zee Media के शेयर पर भी असर
NCLT के इस घटनाक्रम के बीच जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर में भी दबाव देखने को मिला। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का शेयर करीब एक फीसदी की गिरावट के साथ 8.54 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आया। कारोबारी सत्र के दौरान यह 8.37 रुपये के निचले स्तर तक भी पहुंचा।

8.70 रुपये पर खुला था शेयर
इससे पहले सोमवार को जी मीडिया का शेयर 8.61 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को यह बढ़त के साथ 8.70 रुपये पर खुला, लेकिन बाद में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। NCLT के ताजा आदेश के बाद अब निवेशकों की नजर मामले की अगली सुनवाई और पांच सदस्यीय बेंच के फैसले पर रहेगी।

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सुभाष चंद्रा को NCLT से बड़ा झटका, 6.25 करोड़ में दिवालिया मामला निपटाने वाले आदेश पर लगी रोक

By Malay Ojha | Published: 01 September 2026 at 12:34 PM

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन मामले में अपने 25 अगस्त के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने साथ ही चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियां किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर करने अथवा बेचने से रोक दिया है। अब मामले की सुनवाई पांच सदस्यों वाली विशेष बेंच करेगी।

मामले की सुनवाई कर रही विशेष बेंच के सामने यह बात आई कि पहले सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों के आदेशों में एकराय नहीं थी। अलग-अलग राय सामने आने के कारण ऐसा कोई स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी वजह से मामले को पांच सदस्यीय विशेष बेंच के पास भेजा गया है।

संपत्तियों के लेन-देन पर भी रोक
NCLT ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक गारंटर अपनी संपत्तियों को किसी दूसरे के नाम सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से ट्रांसफर या बेच नहीं सकेंगे। अब विशेष बेंच पुराने आदेशों और दोनों पक्षों की दलीलों पर नए सिरे से विचार करेगी।

22 हजार करोड़ से ज्यादा के दावे का मामला
यह पूरा विवाद सुभाष चंद्रा के खिलाफ शुरू हुई दिवालियापन की कार्रवाई से जुड़ा है। उनके खिलाफ 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के दावे किए गए थे। हालांकि 25 अगस्त के आदेश में करीब 6.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिवालियापन की कार्यवाही को निपटाने का रास्ता खुल गया था। इसी फैसले को लेकर कई सवाल भी उठे थे।

6.25 करोड़ के निपटारे पर उठे थे सवाल
पहले के आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब मंजूर किए गए दावों की रकम हजारों करोड़ रुपये है, तो इतनी बड़ी देनदारी का निपटारा केवल करीब 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान से किस आधार पर किया जा सकता है। अब उस आदेश पर रोक लगने के बाद यही मुद्दा पांच सदस्यीय बेंच के सामने भी महत्वपूर्ण रहेगा।

पांच सदस्यीय बेंच करेगी नए सिरे से सुनवाई
विशेष बेंच पहले सुनवाई करने वाले सदस्यों की अलग-अलग राय पर भी विचार करेगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि दिवालियापन की इस कार्यवाही को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। फिलहाल संपत्तियों के ट्रांसफर और बिक्री पर लगी रोक के चलते मामले में आगे होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है।

Zee Media के शेयर पर भी असर
NCLT के इस घटनाक्रम के बीच जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर में भी दबाव देखने को मिला। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का शेयर करीब एक फीसदी की गिरावट के साथ 8.54 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आया। कारोबारी सत्र के दौरान यह 8.37 रुपये के निचले स्तर तक भी पहुंचा।

8.70 रुपये पर खुला था शेयर
इससे पहले सोमवार को जी मीडिया का शेयर 8.61 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को यह बढ़त के साथ 8.70 रुपये पर खुला, लेकिन बाद में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। NCLT के ताजा आदेश के बाद अब निवेशकों की नजर मामले की अगली सुनवाई और पांच सदस्यीय बेंच के फैसले पर रहेगी।

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