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मणिकर्णिका घाट मारपीट केस: युवक पर जानलेवा हमले के 8 आरोपितों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By Malay Ojha | Published: 27 October 2026 at 05:10 PM

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक पर जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने आठ आरोपितों को जमानत दे दी है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।

आठ आरोपितों को मिली राहत
जमानत पाने वालों में शिवम चौधरी, शनि चौधरी, संदीप चौधरी उर्फ गोलू, अनिल चौधरी, यश चौधरी और वीरभद्र उर्फ बेलभद्र शामिल हैं। इनके अलावा गाजीपुर के खानपुर निवासी रविशंकर चौधरी और जंसा निवासी बादल चौधरी को भी अदालत से राहत मिली है।

अंतिम संस्कार में आए युवक से हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदौली के रामगढ़ निवासी रमेश सिंह ने 10 अक्टूबर 2026 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने मणिकर्णिका घाट आए थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह का घाट पर मौजूद कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

लाठी-डंडों से हमले का आरोप
आरोप है कि विवाद के बाद हमलावरों ने अभिषेक सिंह को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में अभिषेक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे।

पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था
रमेश सिंह के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के दौरान कुछ आरोपितों के नाम सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब जिला जज की अदालत ने आठ आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

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मणिकर्णिका घाट मारपीट केस: युवक पर जानलेवा हमले के 8 आरोपितों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By Malay Ojha | Published: 27 October 2026 at 05:10 PM

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक पर जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने आठ आरोपितों को जमानत दे दी है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।

आठ आरोपितों को मिली राहत
जमानत पाने वालों में शिवम चौधरी, शनि चौधरी, संदीप चौधरी उर्फ गोलू, अनिल चौधरी, यश चौधरी और वीरभद्र उर्फ बेलभद्र शामिल हैं। इनके अलावा गाजीपुर के खानपुर निवासी रविशंकर चौधरी और जंसा निवासी बादल चौधरी को भी अदालत से राहत मिली है।

अंतिम संस्कार में आए युवक से हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदौली के रामगढ़ निवासी रमेश सिंह ने 10 अक्टूबर 2026 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने मणिकर्णिका घाट आए थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह का घाट पर मौजूद कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

लाठी-डंडों से हमले का आरोप
आरोप है कि विवाद के बाद हमलावरों ने अभिषेक सिंह को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में अभिषेक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे।

पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था
रमेश सिंह के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के दौरान कुछ आरोपितों के नाम सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब जिला जज की अदालत ने आठ आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

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