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CJP नेताओं की जमानत पर सुनवाई से पहले मजिस्ट्रेट को धमकी! दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

By Malay Ojha | Published: 19 October 2026 at 09:08 AM

दिल्ली में CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को कथित तौर पर धमकी दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस घटनाक्रम के चलते दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत पर रविवार को होने वाली सुनवाई भी नहीं हो सकी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को धमकी मिलने की जानकारी सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया। फिलहाल धमकी देने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी किसने दी और इसके पीछे क्या वजह थी। इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

13 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे नेता
आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया था। इसके अगले दिन, 14 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं।

जंतर-मंतर के बंद गेट से प्रवेश करने का आरोप
अधिकारियों के मुताबिक, दोनों नेता जंतर-मंतर के बंद गेट को पार करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। उस समय जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी।

CJP ने कपिल सिब्बल से ली थी कानूनी सलाह
इस मामले में CJP ने शनिवार को कहा था कि उसने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ली है। संगठन ने चेतावनी दी थी कि अगर रविवार तक दोनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा। हालांकि, मजिस्ट्रेट को कथित धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद रविवार को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी।

मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है CJP
CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब मजिस्ट्रेट को कथित धमकी देने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच पर नजर है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वालों की पहचान कब तक हो पाएगी और दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में अगली सुनवाई कब होगी।

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CJP नेताओं की जमानत पर सुनवाई से पहले मजिस्ट्रेट को धमकी! दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

By Malay Ojha | Published: 19 October 2026 at 09:08 AM

दिल्ली में CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को कथित तौर पर धमकी दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस घटनाक्रम के चलते दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत पर रविवार को होने वाली सुनवाई भी नहीं हो सकी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को धमकी मिलने की जानकारी सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया। फिलहाल धमकी देने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी किसने दी और इसके पीछे क्या वजह थी। इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

13 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे नेता
आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया था। इसके अगले दिन, 14 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं।

जंतर-मंतर के बंद गेट से प्रवेश करने का आरोप
अधिकारियों के मुताबिक, दोनों नेता जंतर-मंतर के बंद गेट को पार करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। उस समय जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी।

CJP ने कपिल सिब्बल से ली थी कानूनी सलाह
इस मामले में CJP ने शनिवार को कहा था कि उसने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ली है। संगठन ने चेतावनी दी थी कि अगर रविवार तक दोनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा। हालांकि, मजिस्ट्रेट को कथित धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद रविवार को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी।

मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है CJP
CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब मजिस्ट्रेट को कथित धमकी देने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच पर नजर है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वालों की पहचान कब तक हो पाएगी और दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में अगली सुनवाई कब होगी।

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